गैर शैक्षणिक कार्यों के विरोध में बैठक का आयोजन
बिना विधिक आदेश के गैर शैक्षिक कार्य नहीं करने का लिया निर्णय
उदयपुर, 17 जुलाई। राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद, प्रधानाचार्य जिला शाखा उदयपुर के जिला कार्यकारिणी एवं सदस्यों द्वारा विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा पीईईओ-प्रधानाचार्य से लगातार बिना आदेश जारी किए दबाव बनाकर अविधिक रूप से करवाए जा रहे गैर शैक्षिक कार्यों के विरोध मे रेजिडेंसी स्कूल परिसर मे मीटिंग का आयोजन हुआ।
जिलाध्यक्ष कमल जोशी की अध्यक्षता मे आयोजित इस बैठक में सर्वसम्मति से बिना विधिक आदेश के गैर शैक्षिक कार्य नहीं करने का निर्णय लिया गया।
उल्लेखनीय है कि संसद द्वारा पारित आर टी ई एक्ट 2009 की धारा 27 के तहत शिक्षकों से जनगणना, आपदा एवं चुनाव के अतिरिक्त अन्य गैर शैक्षिक कार्य नहीं करवाए जा सकते है, इस संबंध मे माननीय न्यायालय द्वारा एवं राज्य सरकार के द्वारा भी उक्त धारा की पालना सुनिश्चित किए जाने के आदेश पारित किए जाने के बाद भी विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा लगातार बिना विधिक रूप से आदेश जारी किए दबाव बनाकर गैर शैक्षिक कार्य करवाए जा रहे है, जिससे सरकारी स्कूल मे पढ़ने वाले बालकों का अध्ययन बाधित हो रहा है।
शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत अभी प्रवेशोत्सव आयोजित किया जा रहा है जिसमे समस्त अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बालकों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य भी चल रहा है।
उल्लेखनीय है कि जन सामान्य से जुड़े कार्यों हेतु स्थानीय निकाय को दायित्व दिए गए है फिर भी शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को इन कार्यों मे लगाकर बालकों का अध्ययन कार्य बाधित किया जा रहा है। बैठक में प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री जयदीप कोठारी, जिला मंत्री किशन मेनारिया, सरंक्षक ओम प्रकाश शर्मा एवं जिला महिला मंत्री किरण बाला जीनगर सहित समस्त ब्लॉक अध्यक्ष ने अपने विचार व्यक्त किए जाकर इस संबंध मे विरोध किए जाने का निर्णय लिया गया।