रुचिता हत्याकांड का आरोपी दिव्य कोठारी को आजीवन कारावास
उदयपुर में 2016 में हुए रुचिता जैन हत्याकांड के आरोपी दिव्य कोठारी को न्यायलय ने दोषी मानते हुए आजीवन कारवास की सजा सुनाई है. आरोपी दिव्य कोठारी पर 50 हज़ार रूपये आर्थिक दंड भी लगाया गया है.
मृतका रुचिता एक वकील थी, इस घटना के बाद उदयपुर के किसी भी वकील ने आरोपी के पक्ष में केस लड़ने से मना कर दिया था जिस वजह से केस की सुनवाई चितौड़गढ़ न्यायलय में हुई.
रुचिता जैन पत्नी केवी गुप्ता भूपालपुरा स्थित ऑर्बिट टावर में रहते थे, आरोपी दिव्य भी उसी कॉप्लेक्स में रहता था. घटना वाले दिन जब रुचिता घर पर अकेली थी तो आरोपी दिव्य घर में आया और रुचिता के साथ छेड़ छाड़ करने लगा, विरोध करने पर आरोपी ने रुचिता की बेहरहमी से हत्या कर दी थी.
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