शुद्ध के लिए युद्ध: मिलावटखोरी की सूचना पर मिलेगा ईनाम

 शुद्ध के लिए युद्ध: मिलावटखोरी की सूचना पर मिलेगा ईनाम

उदयपुर, 12 अक्टूबर। राज्य सरकार द्वारा जारी शुद्ध के लिये युद्ध अभियान की निरंतरता में बुधवार को जिला कलक्टर ताराचंद मीणा ने बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों से अभियान की क्रियान्विति के संबंध में चर्चा की और त्योहारी सीजन के दृष्टिगत अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

कलक्टर ने निर्देश दिए कि अभियान के तहत दूध, दूध से बनाई मिठाइयां, पनीर, घी, तेल, मिर्च मसाले, ड्राईफ्रूट्स आदि के व्यापारियों पर विशेष नजर रखते हुए मिलावटखोरी करने वालों पर उचित कार्यवाही करें। कलक्टर ने आमजन के स्वास्थ्य के दृष्टिगत व्यापारियों व विक्रेताओं को भी शुद्धता के साथ निर्धारित मानकों का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए।

मिलावटखोरी या लापरवाही करने वालों की सूचना देने पर मिलेगा इनाम
एडीएम सिटी प्रभा गौतम ने बताया कि आमजन शहर में कहीं भी मिलावटी खाद्य पदार्थ का कार्य करने वालों की जानकारी विभाग को टोल फ्री नंबर 181 एवं सीएमएचओ. के कंट्रोल रूम नंबर 6367304312 पर देता है और बाद जांच शिकायत सहीं पायी जाती हेै तो संबंधित व्यक्ति को उसका नाम उसकी सहमति के बिना उजागर ना करते हुए व गुप्त रखते हुए विभाग द्वारा निर्धारित राशि इनामस्वरूप दी जाएगी।

अनसेफ प्रकरण पाये जाने पर शिकायतकर्ता को इनामी राशि 50 हजार एवं सब स्टैंडर्ड प्रकरण पाये जाने पर इनामी राशि 5 हजार इनाम स्वरूप मिलेगी। एडीएम ने स्थानीय मिठाई विक्रेता, कैटर्स, एवं व्यापारियों से भी अपील की है कि मिठाईयों एवं खाद्य पदार्थ निर्माण के दौरान निर्धारित मानकों का पूरा ध्यान रखे।

एफएसएसए एक्ट 2006 एवं विनियम 2011 के तहत् मिसब्राण्ड प्रकरण में 3 लाख तक जुर्माना, सब स्टैंडर्ड प्रकरण में 5 लाख तक जुर्माना एवं अनसेफ पाए गए प्रकरण में 6 माह से लेकर आजीवन कारावास एवं 1 लाख से 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है।

बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित रसद, डेयरी, औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारी, व्यापार संगठन प्रतिनिधि, एनजीओ, सहायक लोक अभियोजक, उदयपुर, खाद्य विश्लेषक आदि उपस्थित रहे।

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