परिवहन विभाग की एमनेस्टी योजना: वाहनों के बकाया कर पर ब्याज व पेनल्टी पर मिलेगी छूट

 परिवहन विभाग की एमनेस्टी योजना: वाहनों के बकाया कर पर ब्याज व पेनल्टी पर मिलेगी छूट

उदयपुर, 21 फरवरी। राज्य सरकार ने वाहन स्वामियों को पुराना बकाया कर वसूली के लिए ब्याज व पेनल्टी के अलावा ई-रवन्ना चालानों में भी 75 से 90 प्रतिशत की छूट देने हेतु एमनेस्टी योजना लागू की है।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पी.एल. बामनिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा एमनेस्टी योजना सीमित अवधि के लिए जारी की गई है। इस योजना में वाहनों के बकाया कर पर ब्याज व पेनल्टी पर छूट दी जा रही है। इसके साथ ही ई-रवन्ना चालानों में भी 75 से 90 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि उदयपुर परिवहन क्षेत्र के समस्त जिला परिवहन कार्यालय राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे। वाहन स्वामी इस योजना पूरा पूरा लाभ उठाते हुए पुरानी बकाया पर ब्याज एवं पेनल्टी से मुक्ति पा सकते है।

जिला परिवहन अधिकारी डॉ. कल्पना शर्मा ने बताया कि ऑपरेटर्स को पेम्पलेट्स, बेनर्स के माध्यम से भी ई-रवन्ना की समझाइश की जा रही है। उन्होंने बताया कि एमनेस्टी योजना के तहत कृषि ट्रेक्टर-ट्रोली पर अधिकतम प्रशमन राशि मात्र 7500 रुपये. निर्धारित की गई है। इसके अलावा वाहन की इंश्योरेन्स कीमत उपलब्ध करायी जाती है तो इंश्योरेंस कीमत की 50 प्रतिशत से ज्यादा प्रशमन राशि नहीं ली जायेगी। डॉ. शर्मा के अनुसार एमनेस्टी योजना की यह छूट दिनांक 31 जनवरी 2023 तक टोल नाकों और खान विभाग के ई-रवन्ना के आधार पर दर्ज ओवरलोड प्रकरणों पर ही लागू होगी।

उन्होंने वाहन स्वामियों से अपील की कि राज्य सरकार द्वारा उनके हित में एमनेस्टी योजना सीमित अवधि के लिए लागू की है। इसलिए इस अवसर का अधिकाधिक लाभ उठावें अन्यथा योजना समाप्ति के बाद सम्पूर्ण प्रशमन राशि जमा कराने के अलावा उन्हें अन्य विभागीय कार्यवाही यथा फिटनेस, परमिट एवं पंजीयन प्रमाण पत्र निलम्बन की कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। वाहन स्वामियों की सुविधार्थ तहसीलवार हेल्पलाईन नम्बर्स भी जारी किए गए हैं जिस पर वाहन स्वामी योजना का विस्तृत ब्यौरा प्राप्त कर सकते हैं।

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