व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के बाहर कर्मचारियों के वैक्सीनेशन की सूचना देनी होगी, वर्ना होगी कार्यवाही
उदयपुर, 1 फरवरी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नई कोरोना गाइडलाइन के मंगलवार से प्रभावित होने के साथ ही उदयपुर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए तैयारी कर ली है। नई गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान या संस्थान आदि के बाहर कर्मचारियों के कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होने की सूचना प्रदर्शित करना अनिवार्य है.
जिला कलक्टर ताराचंद मीणा के निर्देश पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ओपी बुनकर, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) अशोक कुमार व जिला रसद अधिकारी गीतेशश्री मालवीय ने मंगलवार को जिला परिषद सभागार में शहर के समस्त व्यापारिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर नई गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने में सहयोग की अपील की.
एडीएम ओपी बुनकर ने नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने के समय में ढील देने के साथ ही हमें पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। सभी व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान के बाहर अपने यहां कार्यरत व्यक्तियों की संख्या और डबल डोज वैक्सीनेटेड कार्यरत व्यक्तियों की संख्या प्रदर्शित करनी होगी.
पालना नहीं करने पर होगी कार्रवाई
अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) अशोक कुमार ने व्यापारिक संघों के प्रतिनिधियों से कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में शहर के व्यापारिक संघों ने प्रशासन का पूरा सहयोग किया है. आगे भी इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार यदि किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के बाहर स्पष्ट रूप से डबल डोज वैक्सीनेटेड कार्यरत व्यक्तियों की संख्या प्रदर्शित नहीं की गई तो महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी.
जुर्माना लगाने के साथ दुकान सीज भी की जा सकती है. एडीएम सिटी अशोक कुमार ने वैक्सीनेशन के लिए भी अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की अपील की. जिला रसद अधिकारी गीतेशश्री मालवीय ने दुकानदारों को स्वयं मास्क पहनने और ग्राहकों से भी मास्क पहनने का आग्रह करने को कहा. इस दौरान व्यापारिक संघों से सुझाव भी मांगे गए। सभी उपस्थित व्यापारिक संघों के प्रतिनिधियों ने कोविड गाइडलाइन की पालना करवाने में प्रशासन का पूरा सहयोग करने की प्रतिबद्धता जाहिर की.