वीकेंड कर्फ्यू: दूध, फल-सब्जियां सम्बंधित दुकाने खुली रहेंगी
कोरोना की तीसरी लहर की आहट के साथ प्रदेश में लगने वाले रविवारीय कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं को संचालन की छूट दी गयी है, जिसमे perishable food items यानी दूध, फल-सब्जियां एवं अन्य पेरिशेबल खाद्य पदार्थ से सम्बंधित दुकानों/स्टोर्स को भी नियमानुसार अनुमत किया गया है.
दिनांक 9 जनवरी 2022 की राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश में “आवश्यक सेवाओं” में यह शामिल नहीं था जिसे अब आंशिक संशोधन कर के फिर से शामिल किया गया है. बाकि के समस्त दिशा निर्देश यथावत रहेंगे.
आवश्यक सेवाएं जिन्हें संचालन करने की अनुमति है
- दूध, फल-सब्जियां एवं perishable फ़ूड आइटम्स की दुकाने
- वे फेक्ट्रियां जिनमे निरंतर उत्पादन हो रहा हो या जहाँ नाईट शिफ्ट चालु हो
- आईटी / दूर संचार/ ई कॉमर्स कम्पनियां
- केमिस्ट शॉप
- विवाह समारोह आयोजन सम्बन्धी
- अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से सम्बंधित कार्यालय
- चिकित्सा सेवाओं से सम्बंधित कार्यस्थल
- वेक्सिनेशन स्थल पर आने जाने हेतु
- बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं एअरपोर्ट आने जाने वाले यात्रीगण
- माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति