राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू: सभी स्कूल 30 जनवरी तक बंद
राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आमजन के बचाव एवं सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा नई गाईड लाइन/दिशा निर्देश जारी की गई है.
महामारी- सतर्क- सावधान- जन अनुशासन दिशा निर्देश में समस्त प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा. जिसमे आपातकालीन, चिकिस्तीय, केमिस्ट शॉप, बस स्टेंड, रेलवे स्टेंड पर आने जाने के लिए, माल परिवहन करने वाले वाहन, फेक्ट्रियां जिसमे निरंतर उत्पादन चलता हो, विवाह समारोह सम्बन्धी सेवा आदि की गतिविधियां अनुमत होगी.
नई गाइड लाइन में शैक्षणिक, शादी समारोह एवं व्यवसायिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई है, जिसके संक्षिप्त में कुछ ज़रूरी पॉइंट्स:
• कक्षा 12 तक की शेक्षणिक गतिविधयां (स्कूल / कोचिंग) दिनांक 30 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगी, ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी.
• विवाह समरोह में अधिकतम 100 (नगर निगम / नगर पालिका क्षेत्र में दिनांक 30 जनवरी तक 50) व्यक्तियों के सम्मलित होने की अनुमति होगी
• विवाह की सूचना http://covidindo.rajasthan.gov.in e-intimation:MARRIAGE या 181 पर देनी होगी
• अंत्येष्टि / अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्ति अनुमत नहीं होंगे.
• सभी तरह के कार्यक्रमों में अधिकतम 100 (नगर निगम / नगर पालिका क्षेत्र में दिनांक 30 जनवरी तक 50) व्यक्तियों के सम्मलित होने की अनुमति होगी
• रेस्टोरेंट में बैठ कर खाने की सुविधा 50% क्षमता, होम डेलिवरी/ टेक अवे 24घंटे अनुमत
• हॉल/ थिएटर / मल्टी प्लेक्स / पार्क्स 50% क्षमता के साथ रात्रि 8 बजे तक अनुमत
• समस्त दुकाने / शॉपिंग मॉल्स एवं अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन रात्रि 8 बजे तक खोलना अनुमत होगा