कोरोना की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री ने दिए कई कदम उठाने के निर्देश

 कोरोना की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री ने दिए कई कदम उठाने के निर्देश
  • शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे से बाजार बंद आठ शहरों में नाइट कफ्र्यू
  • बाहर के यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए जनहित में आवष्यक कदम उठाये जाने का  निर्णय लिया है जिसके तहत राज्य के सभी नगरीय निकायों में 22 मार्च से रात्रि 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे. 

इसके साथ ही अजमेर,  भीलवाड़ा,  जयपुर,  जोधपुर,  कोटा,  उदयपुर,  सागवाड़ा  एवं कुशलगढ़ में रात्रि 11 से प्रातः 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू रहेगा.

अन्य ज़रूरी दिशा निर्देशों में,

आगामी 25 मार्च से राजस्थान  में बाहर से आने वाले  सभी यात्रियों के  लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। ऽ     जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। सभी जिला कलक्टर अपने जिलों में संस्थागत क्वारेंटीन की व्यवस्था  भी पुनः प्रारम्भ करेंगे।

नाइट  कफ्र्यू  की  बाध्यता  उन  फैक्ट्रियों  पर  लागू  नहीं  होगी  जिनमें  निरंतर उत्पादन  होता  है  तथा  रात्रिकालीन  शिफ्ट  की  व्यवस्था  है।  साथ  ही  आईटी कंपनियां, रेस्टोरेंट, कैमिस्ट शाॅप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय,  विवाह  संबंधी  समारोह,  चिकित्सा  संस्थान,  बस  स्टैड,  रेलवे  स्टेशन एवं  एयरपोर्ट  से  आने-जाने  वाले  यात्री,  माल  परिवहन  करने  वाले  वाहन  तथा लोडिंग  एवं  अनलोडिंग  के  नियोजित  व्यक्ति  नाइट  कफ्र्यू  की  व्यवस्था  से  मुक्त होंगे।

मिनी  कंटेंनमेंट  जोन  की  व्यवस्था  पुनः  लागू  होगी।  जहां  भी  पांच  से  अधिक पाॅजिटिव केस सामने आएंगे वहां  उस  क्लस्टर या अपार्टमेंट को कंटेंनमेंट जोन घोषित  किया  जाएगा।  बीट  कांस्टेबल  की  निगरानी  में  कंटेनमेंट  की  सख्ती  से पालना कराई जाएगी।

प्राथमिक  स्कूल  आगामी  आदेश  तक  बंद  रहेंगे।  इससे  पर  की  कक्षाओं  एवं काॅलेजों   में   कोविड   प्रोटोकाॅल   की   पालना   के   साथ  शैक्षिक गतिविधियां संचालित  होंगी।  इनमें  स्क्रीनिंग  एवं  रेंडम  टेस्टिंग  अनिवार्य  होगी।  अभिभावकों की  लिखित  सहमति  से  ही  बच्चे  शिक्ष ा  संस्थानों  में  आ  सकेंगे।  कक्षा  में  50 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी उपस्थित नहीं हो सकंेगे।

विवाह  समारोह  में  200  एवं  अंतिम  संस्कार  में  अधिकतम  20  लोगों  को  ही अनुमत किया जाएगा। विवाह की सूचना संबंधित उपख ड मजिस्ट्रेट को ई-मेल से  भी  दी  जा  सकेगी। 

मुख्यमंत्री  ने  विगत  एक  वर्ष  में  विभिन्न  त्यौहारों  पर  आमजन  द्वारा  बरती  गई सावधानी एवं सहयोग की सराहना करते हुए कहा है कि वे संक्रम ा का फैलाव रोकने  की  दृष्टि  से  होली-धुलडी  सहित  आगामी  सभी  त्यौहारों  पर  भीड़-भाड़ से  बचें।  परिवार  सहित  त्यौहार  घर  पर  ही  मनाएं  और  कोविड  प्रोटोकाॅल  की पालना निरंतर करें।

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