वीकेंड कर्फ्यू को अब सिर्फ नगरीय क्षेत्र में, शादी समारोह में 100 लोग अनुमत
राजस्थान राज्य सरकार द्वारा आज दिनांक 20 जनवरी को कोरोना को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किये गए है जिसमे वीकेंड जन अनुशासन कर्फ्यू, नाईट कर्फ्यू एवं शादी समारोह को ले कर छुट दी गई है.
राजस्थान सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शनिवार रात्रि से सोमवार सुबह तक होने वाले वीकेंड कर्फ्यू को अब सिर्फ नगरीय क्षेत्र के लिए कर दिया है, यानी नगर सीमा के बाहर वाले क्षेत्रों में वीकेंड कर्फ्यू नहीं रहेगा. साथ ही प्रतिदिन होने वाले रात्रि कर्फ्यू का समय अब 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रहेगा.
जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, विवाह – शादी समारोह में भी 100 लोगो को अनुमत किया गया है. जारी गाइड लाइन 24 जनवरी से लागू होगी.
1 फरवरी से सभी सरकारी, निजी कार्यालयों एवं व्यवसायिक संस्थानों, मार्किट आदि पर अपने सभी स्टाफ, एवं कार्मिको की दोनों डोज़ वेक्सिन की सुचना चस्पा करना अनिवार्य होगा, तथा उल्लंघन पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी.