अनुष्का विधि महाविद्यालय में दहेज़ हत्या पर हुआ मूट कोर्ट का आयोजन, अभियुक्त हुए बरी
डॉ. अनुष्का विधि महाविद्यालय में आज दहेज़ हत्या के मामले में मूट कोर्ट का आयोजन किया गया जिसमे मुख्य अतिथि कुलदीप शर्मा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर थे.
संस्था के निदेशक डॉ. एस. एस. सुराणा ने बताया कि मूट कोर्ट विधि के अध्ययन का महत्वपूर्ण भाग है, जिसका संचालन विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है ताकि विद्यार्थियों को न्यायालय की कार्यप्रणाली से अवगत कराया जा सके. विधि विषय में प्रायोगिकता का होना अतिआवश्यक है और यही मूट कोर्ट के माध्यम से कराया जाता है.
आज का मूट कोर्ट लक्ष्मीलाल बनाम राज्य पर आधारित था जिसमे भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 बी, 302, 201/34 का मामला राज्य की ओर से लाया गया. इसमें अभियोजन की ओर से प्रदीप सोलंकी एवम् बचाव पक्ष की ओर से लक्ष्यराज सिंह राठौड ने पैरवी की. मूट कोर्ट में सत्र न्यायाधीश के पद पर श्रेया दवे रही जिसने मामले में अपना निर्णय सुनाया. अभियोजन की ओर से गवाह और सबुत कमजोर होने के कारण अभियुक्त को न्यायालय द्वारा बरी किया गया.
कार्यक्रम के अंत में संस्थान के सचिव राजीव सुराणा ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया| कार्यक्रम में संस्थान की अध्यक्षा कमला सुराणा, प्राचार्य डॉ. मोहम्मद हारून छिपा, सहायक आचार्य डॉ. रंजना सुराणा, मंजू कुमावत, डॉ. स्मिथ व्यास एवम् ऋत्वी धाकड़ उपस्थित थे.