मार्बल एसोसिएशन उदयपुर के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम
उदयपुर, 29 जून। वाणिज्यिक कर विभाग उदयपुर द्वारा अतिरिक्त आयुक्त अशोक कुमार की अध्यक्षता में कर भवन उदयपुर परिसर में उदयपुर मार्बल एसोसिएशन उदयपुर के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया।
संवाद में उदयपुर मार्बल एसोसिएषन की ओर से पंकज गंगावत, भूपेन्द्र सिंह राव एवं अन्य प्रतिनिधि तथा उदयपुर मार्बल प्रोसेसर एसोसिएशन से राजेष खमेसरा, कपिल सुराणा, मांगीलाल लूणावत एवं अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
संवाद कार्यक्रम में विभाग की ओर से संयुक्त आयुक्त रविन्द्र जैन, मनीष बक्षी एवं सहायक आयुक्त अनुज भटनागर उपस्थित व्यवहारियों को जीएसटी के नवीनतम प्रावधानों, ई इनवासिंग, फेक रजिस्ट्रेशन अभियान, वेट एवं जीएसटी की एमनेस्टी स्कीम, फेक आईटी के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी व अन्त में उपस्थित व्यवहारियों की समस्या एवं सुझावों पर खुली चर्चा की जाकर समाधान किया।
बैठक में अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि फेक रजिस्ट्रेशन अभियान में डोर टू डोर सर्वे नही किया जाएगा। केवल प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। अभियान के तहत मुख्यालय एवं इन्टेलीजेन्ट एजेन्सी से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सत्यापन किया जाएगा एवं अनियमितता पाये जाने पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। इसमें केवल फेक रजिस्ट्रेशन एवं सम्बन्धित चैन से जुडे व्यापारियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।
मार्बल़ एसोसिएशन के सदस्यों से अपेक्षा की गयी कि वो विभागीय अभियान एवं एमनेस्टी स्कीम के बारे में सही जानकारी व्यवहार को उपलब्ध कराएं।
इस अभियान के सम्बन्ध में मार्बल एसोसिएशन के प्रतिनिधि को किसी प्रकार की समस्या आने पर अतिरिक्त आयुक्त से सीधे सम्पर्क करने हेतु दूरभाष नंबर 0294-2583004 जारी किया गया।
व्यवहारी संवाद के माध्यम से व्यवहारी एंव विभाग के बीच तालमेल बढेगा जिससे टैक्स एंव रिटर्न कम्पलाईसं बढेगी।साथ ही भविष्य मे इस प्रकार के संवाद कार्यक्रम समय समय पर चलते रहेंगे।
बैठक में संयुक्त आयुक्त रविन्द्र जैन ने जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2023 एवं वैट एमनेस्टी स्कीम 2023 के प्रावधानों का उल्लेख किया जिसका सहायक आयुक्त अनुज भटनागर द्वारा विस्तार से विवेचन किया एवं नवीन प्रावधानों से व्यवहारियों को रूबरू कराया। साथ हीं जीएसटी रिटर्न, कम्प्लायन्स समयावधि में फाइल कर पेनल्टी से बचने का आह्वान किया। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा मार्बल व्यवसाय से संबंधित सामान्य व्यवहारिक बिन्दु ई-वेबिल, ई-इनवोइसिंग, नॉर्मल टैक्सपेयर द्वारा कम्पोजीशन स्कीम केा एडोप्ट करने आदि पर चर्चा हुई। व्यवहारियेां द्वारा कर दर में कमी का सुझाव दिया गया।
मार्बल निर्यात के संबंध में जीएसटी प्रावधानों के सरलीकरण का सुझाव दिया। विभागीय अधिकारियो द्वारा मार्बल टेªड़ से संबंधित विभिन्न भ्रान्तियो का राज्य एंव वस्तु कर अधिनियम के आलोक मे निराकरण किया गया।