केन्द्रीय जीएसटी ने किया मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय पर 2.94 करोड़ का केस बुक
विश्वविद्यालय ने जमा करवाए 84.89 रूपये
मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय (MLSU) में आज केन्द्रीय माल एवं सेवा कर आयुक्तालय (CGST) उदयपुर की एंटीएवेजन शाखा द्वारा कार्यवाही की गई जिसमे विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार 2.94 करोड़ रूपये जीएसटी का भुगतान नहीं किया जाना पाया.
जानकारी के अनुसार सुखाडिया विश्वविद्यालय के 150 से अधिक संबद्ध महाविद्यालय है जिनसे विश्वविद्यालय संबंधित शुल्क वसूलता है, जांच में पाया गया कि शैक्षिक सत्र 2017-18 से 2021-22 के लिए 16.35 करोड़ रूपये एफ़ीलीएशन फीस वसूली गई, जिसपर देय 2.94 करोड़ रूपये जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया.
विभाग द्वारा इस सन्दर्भ में विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक के बयान भी दर्ज किये गए तथा उनके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि देय जीएसटी जमा नहीं करवाई गई. हालाँकि मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय द्वारा अब तक कुल 84.89 लाख रूपये जिसमे 66.31 लाख जीएसटी और 18.58 लाख उस पर ब्याज जमा करवा दिया गया है एवं बताया गया है कि बकाया जीएसटी भी जल्द जमा करवाएंगे.
जी एस टी विभाग मामले की आगे जांच कर रहा है. यह कार्यवाही केन्द्रीय जीएसटी आयुक्तालय उदयपुर के आयुक्त एवं अपर आयुक्त के निर्देशानुसार की गई थी.