वन्यजीव का रेस्क्यू करने वालों को अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य

 वन्यजीव का रेस्क्यू करने वालों को अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य

उदयपुर जिले में वन्यजीवों का रेस्क्यू करने वाले व्यक्तियों अथवा संस्था को राज्य सरकार के निर्देशानुसार अब वन विभाग से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

उप वन संरक्षक (वन्यजीव) अजय चित्तौड़ा ने बताया कि जो व्यक्ति या संस्था वन्यजीवों के रेस्क्यू का कार्य कर रहे हैं वे शीघ्र रजिस्ट्रेशन के लिए उप वन संरक्षक वन्यजीव के वन मंडल कार्यालय में आकर संपर्क कर रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करे। कोई व्यक्ति या संस्था बिना रजिस्ट्रेशन के रेस्क्यू कार्य करते हो पाया गया तो उनके विरुद्ध वन्यजीव अधिनियम धारा 1972 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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