केबल टीवी व एफएम की निगरानी एवं कार्यवाही सुनिश्चित करें: एडीएम सिटी

 केबल टीवी व एफएम की निगरानी एवं कार्यवाही सुनिश्चित करें: एडीएम सिटी

केबल टीवी निगरानी की जिला स्तरीय समिति की बैठक

उदयपुर, 13 जुलाई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार केबल टीवी नेटवर्क (रेग्युलेशन)- 1995 की अनुपालना में गठित केबल टीवी निगरानी समिति की पहली बैठक गुरूवार को जिला कलक्टर ताराचंद मीणा के निर्देशन एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर प्रभा गौतम की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में एडीएम सिटी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की गाइडलाइन की जानकारी देते हुए कहा कि केबल टीवी, एफएम तथा कम्यूनिटी रेडियो पर प्रसारित होने वाली सामग्री को लेकर सरकार की ओर से मापदण्ड तय है।

ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट कोड भी लागू है। इसके तहत केबल टीवी, एफएम और कम्यूनिटी रेडियो के माध्यम से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में किसी मित्र देश की निंदा करना, धर्म एवं समुदायों को आहत करने वाली सामग्री का प्रसारण, अश्लील एवं अपमानजनक सामग्री क प्रसारण, हिंसा अथवा कानून व्यवस्था के विरूद्ध आचरण को बढ़ावा देना, न्यायालय की अवमानना करना, भारत के राष्ट्रपति अथवा न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर आक्षेप करना इत्यादि प्रतिबंधित हैं।

एडीएम ने सभी समिति सदस्यों को जिले में संचालित सभी केबल टीवी, एफएम तथा कम्यूनिटी रेडियो पर पैनी नजर रखने तथा किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री के प्रसारण की शिकायत पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सदस्यों को स्वमोटो भी कार्यवाही के लिए प्रस्तावित करने की बात कही और जिले में कार्यरत केबल नेटवर्क तथा एफएम चैनल्स की जानकारी संकलित करने के भी निर्देश दिए।  

बैठक में संयुक्त निदेशक जनसंपर्क डॉ कमलेश शर्मा, शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक पुष्पेंद्र कुमार शर्मा, साइकोलॉजिस्ट डॉ नितिषा केडरिक, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रिंसिपल खुर्शीदा बानू, विकल्प संस्थान की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उषा चौधरी आदि ने भी विचार व्यक्त किए।  

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