कोरोना प्रोटोकोल का उल्लंगन करते दुकाने, रेस्तरां और कोचिंग क्लास सीज

 कोरोना प्रोटोकोल का उल्लंगन करते दुकाने, रेस्तरां और कोचिंग क्लास सीज

उदयपुर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना प्रोटोकोल की पलना सुनिश्चित करवाने हेतु जिला प्रशासन कड़े कदम उठा रहा है. बुधवार शाम को अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) अशोक कुमार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपालस्वरूप मेवाड़ा के निर्देशन में प्रशासनिक टीमों ने कई दुकानों, टेक अवे फ़ूड जॉइंट और इंस्टिट्यूट पर छापामार कार्यवाही की और सोशल डिस्टेंसिंग के अभाव व कोरोना प्रोटोकॉल की अनुपालना नहीं करने पर सीज भी किया।

पुलिस-प्रशासन की इस संयुक्त टीम कार्यवाही के दौरान बापू बाजार स्थित शराब की दुकान “वाइन जोन” पर बड़ी संख्या में ग्राहकों के मास्क नहीं पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं किए जाने की स्थिति पर दुकान को सीज किया गया।

इसी प्रकार राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना नहीं पाए जाने व ग्राहकों को बिना मास्क अटेण्ड करने पर तोरण बावड़ी इलाके में “शॉवरमा किंग रेंस्टोंरेंट” तथा प्रतापनगर थाना क्षेत्र में युनिवर्सिटी रोड़ पर “टपरी रेस्टोरेंट” को सीज़ किया गया।

इसी तरह गिर्वा तहसील के राजस्व गांव आयड रूपानगर के समीप संचालित “रॉयल इंस्टीट्यूट” में कोविड गाइडलाइन का उल्लंधन पाये जाने पर सेंटर को सीज किया गया है.

एडीएम सिटी अशोक कुमार ने बताया कि मंगलवार को भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारी हल्का व संबंधित पुलिस जाब्ता द्वारा कोचिंग सेंटर के निरीक्षण के दौरान वहां 350 विद्यार्थी एवं 50 का स्टाफ बिना सोशल डिस्टेंसिंग एवं बिना मास्क के मिला। मौके पर मेस में भी 200 विद्यार्थी सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करती पाई गई।

शहर में विभिन्न स्थानों पर लगाई निषेधाज्ञा

उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद जिला कलक्टर चेतन देवड़ा के निर्देशों पर अतिरिक्त जिला मजिस्टेªट (शहर) अशोक कुमार ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है।


 इन थाना क्षेत्रो में रहेगा पूर्ण कर्फ्यू

हिरणमगरी थाना क्षेत्र

  • राजेन्द्र सिंह चुण्डावत रिटायर्ड आरपीएस वाली गली से वर्तमान पार्षद रमेश जैन के मकान तक, न्यू विद्यानगर सेक्टर 4,
  • मंगलमूर्ति कॉम्पलेक्स के पास वाला एरिया सेक्टर 4,
  • टैगोर नगर बीएसएनएल ऑफिस वाली गली, जीएल सांखला के मकान से सूरजमल जुडावत के मकान तक की गली,
  • कमला जैन, पंकज जैन के पास वाली गली से देवीलाल जैन घासा वाले के मकान तक महावीर कॉलोनी सेक्टर 4, साईबाबा मंदिर से सिंगल हॉस्पीटल वाली रोड
  • सेक्टर 5 एवं घनश्याम शर्मा का मकान 2 व 14 लता शर्मा वकील वाली गली शांतिनगर सेक्टर 5 में निषेधाज्ञा लगाई गई है।

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प्रतापनगर थाना क्षेत्र

  • धूलकोट चौराहे के पास मेन रोड से बाहुबली कॉलोनी तक,
  • जयश्री कॉलोनी में गली एल 2 सम्पूर्ण,
  • शारदा नगर से शिव मंदिर तक,
  • विद्या विहार कॉलोनी से उत्तरी सुंदरवास में पालीवाल हाउस तक सम्पूर्ण गली,
  • नवदीप स्कूल वाली संपूर्ण गली पायड़ा,
  • रॉयल कोचिंग सेंटर यूनिवर्सिटी रोड वाली सम्पूर्ण गली पायड़ा,
  • सम्पूर्ण सरकारी क्वार्टर एमएलएसयू कैंपस यूनिवर्सिटी रोड में निषेधाज्ञा लगाई गई है

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सूरजपोल थाना क्षेत्र  

  • जवाहर नगर में 12बी मकान के दाये व बाये का क्षेत्र
  • माछला मगरा स्कीम रेलवे गेट मकान नंगर 1 क 10 के दाये व बाये के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है.

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अंबामाता थाना क्षेत्र

  • देवाली, विद्याभवन गर्ल्स हॉस्टल
  • चांदपोल व नगर परिषद कॉलोनी के प्रभावित क्षेत्र

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सविना थाना क्षेत्र

  • सविना के रोशन नगर में ग्रामीण पुराना बैंक की गली के दोनो तरफ,
  • ई-ब्लॉक सेक्टर 14 के गुरुद्वारे के पीछे की घाटी पर व गली के अंत में किराणे की दुकान के पास,
  • जी ब्लॉक सेक्टर 14 के मकान नंबर 125 के सामने
  • सेक्टर 9 सिंगल स्टोरी ईडाणेश्वर दूध डेयरी के सामने
  • मकान नंबर 592 तंवर हाउस के सामने प्रभावित क्षेत्र

यह आदेश 7 अप्रेल से लागू होकर 20 अप्रेल की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।

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