रात 10 बजे बाद डीजे बजाया तो होगी सख्त कार्रवाई
अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) अशोक कुमार ने होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की ली बैठक
उदयपुर, 3 फरवरी। शहर के होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज आवाज में डीजे या अन्य साउंड सिस्टम बजाने पर प्रशासन की ओर से नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.
शहर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज आवाज में म्यूजिक बजाकर ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर सख्ती करने के लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। रात 10 बजे तक भी अनुमत ध्वनि सीमा तक ही डीजे या अन्य लाउड स्पीकर व म्यूजिक सिस्टम का प्रयोग किया जा सकता है.अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय के 100 मीटर के दायरे में व अन्य घोषित साइलेंस जोन में भी तेज आवाज में म्यूजिक बजाने पर कार्रवाई की जाएगी.
जिला कलक्टर ताराचंद मीणा के निर्देश पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) अशोक कुमार ने गुरुवार को होटल एसोसिएशन, रेस्टोरेंट संचालकों के साथ बैठक कर इस संबंध में निर्धारित गाइडलाइन की जानकारी दी और अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई करने को लेकर पुलिस, नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों को निर्देश दिए.
एडीएम सिटी अशोक कुमार ने बताया कि होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्रों (डीजे सहित सभी ध्वनि विस्तारक यंत्र) का उपयोग निषेध है. किसी व्यक्ति, समूह या प्रतिनिधि को लाउड स्पीकर का उपयोग करने के लिए जिला प्रशासन-पुलिस की पूर्वानुमति लेनी होगी.
रात 10 बजे के बाद और प्रातः 6 बजे के मध्य म्यूजिक सिस्टम बजाने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी. अनुमति प्राप्त करने के बाद भी निर्धारित सीमा में ही लाउड स्पीकर बजाया जा सकता है. आदेशों का उल्लंघन करने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.
बैठक में होटल एसोसिएशन उदयपुर के विभिन्न पदाधिकारियों सहित एएसपी सिटी अशोक कुमार मीणा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विनय कट्टा, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा आदि उपस्थित थे.