कोविड मृतकों के परिजनों को सहायता प्रदान करने के निर्देश

उदयपुर, 23 नवंबर। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष कलक्टर चेतन देवड़ा ने कोरोना महामारी से मृतकों के परिजनों को आपदा कोष से सहायता स्वीकृति के संबध में निर्देश दिये हैं।

उन्होंने जिले के समस्त तहसीलदारों को आवेदन एसएसओ आईडी या डीआईएमएस पोर्टल से ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे, आवेदन पटवारी की आईडी पर प्राप्त होने पर पटवारी द्वारा कोरोना महामारी से मृतकों के परिजन को सहायता संबंधी प्रकरणों में समस्त दस्तावेज यथा सहायता प्राप्तकर्ता का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक वितरण, मृतक से संबंध का प्रमाण, आरटीपीसीआर रिपोर्ट की पूर्ण जांच कर अग्रेषित करना होगा।

साथ ही कोविड-19 की मृत्यु के ऐसे प्रकरण जिनकी मृत्यु अस्पताल में हुई हो, को संबंधित चिकित्सक द्वारा जारी कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र व जिनकी मृत्यु अस्पताल के बाहर या घर पर हुयी है, उन्हें सीएमएचओ द्वारा जारी अधिकारिक कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र दस्तावेज के साथ लगाना होगा। पटवारी द्वारा जांच के पश्चात ओआईसी रिलीफ उदयपुर पर अग्रेषित करने व हार्ड कॉपी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय को प्रेषित संबंधित निर्देश दिये हैं।

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