ऋण वसूली मुद्दों में आत्महत्याओं के मामलों पर कलक्टर ने माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ ली बैठक
उदयपुर, 15 अप्रेल। जिले में गत कुछ दिनों में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं से प्रदत ऋण की वसूली के कारण ऋणियों द्वारा सपरिवार आत्महत्या जैसी शिकायतों की खबरों को लेकर जिला कलक्टर तारांचद मीणा ने गंभीरता दिखाई है और इस संबंध में शनिवार को जिले में संचालित माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक लेते हुए दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के सेल्फ रेगुलेटरी आर्गेनाईजेशन (एसआरओ) सा-धन के वेस्ट जोन के रीजनल कॉर्डिनेटर महताब आलम ने माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के काम करने एवं फाइनेंस मॉडल के बारे में सभी को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं द्वारा हमेशा समूह में एवं महिला सदस्यों को ही ऋण दिया जाता है तथा ऋण के सापेक्ष कोई गारंटी नहीं ली जाती है। इसके साथ ही ऋण की किस्त के भुगतान की जिम्मेदारी भी आपस में समूह के सदस्यों की होती है।
माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की सूची प्रकाशित करने के निर्देश:
बैठक में जिला कलक्टर तारा चंद मीणा ने जिले में संचालित सभी माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं एवं (एसआरओ) सा-धन को जिले में संचालित माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की सूची तथा वर्किंग एवं फाइनेंस मॉडल की जानकारी जनहित में स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को रेगुलेटेड माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं एवं अन-रेगुलेटेड निजी फाइनेंस कंपनियों के बारे में फर्क समझ आ सके।
ऋण देते वक्त स्थानीय भाषा में जानकारी देनी होगी:
बैठक के समन्वयक अग्रणी जिला प्रबंधक राजेश जैन ने कहा कि माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं को ऋण देने के समय लोन कार्ड, ब्याज दर, बीमा शुल्क इत्यादि के बारे में हिंदी तथा स्थानीय भाषा में लोगों को जानकारी देनी होगी। बैठक में एसआरओ सा-धन के अलावा आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, जना स्माल फाइनेंस बैंक, अन्नपूर्णा फाइनेंस, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, सैटिन क्रेडिट केयर, पहल फाइनेंस एवं अन्य 14 माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।