सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल आदि 19 अप्रैल तक बंद


राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश की सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की है. यह गाइड लाइन अगले 15 दिनों (5-4-21 से 19-4-21) तक के लिए रहेगी.
राज्य सरकार द्वारा मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमा हॉल आदि पर पाबन्दी लगायी गयी है. साथ ही यह भी सलाह दी गयी है कि जिन शहरों और राज्यों में कोविड केस ज्यादा है वह यात्रा न करे.
शहरी सीमा क्षेत्र में 5-4-21 से 19-4-21 तक निम्नलिखित गाइड लाइन रहेगी
- कक्षा 1 से 9 तक नियमित कक्षा गतिविधिया बंद रहेगी
- शिक्षण संसथान प्रधान या जिला शिक्षा अधिकारी कोविड केस पाए जाने पर किसी भी स्कूल या कॉलेज को बंद करवा सकते है
- सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क पूर्ण बंद रहेंगे
- स्विमिंग पूल एवं जिम पूर्ण बंद रहेंगे
- विवाह सम्बंधित आयोजनों में अतिथियों की संख्या 100 से अधिक न हो
- सामाजिक, राजनेतिक, खेल मनोरंजन, शेक्षणिक, संस्कृतिक, धार्मिक, सार्वजनिक कार्यक्रमों में –(बंद स्थानों पर हॉल क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता तक, अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीलिंग रखना ज़रूरी). (खुले स्थानों पर प्रति व्यक्ति 6 फीट की दुरी संधारित करे. 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में 100 व्यक्तियों की सीलिंग रखी जावे)
- रेस्टोरेंट को रात्रि कालीन कर्फ्यू की पालना करनी होगी, जबकि टेक अवे और डिलीवरी पर यह लागु नहीं रहेगा