स्कूल बसों के सुरक्षित संचालन के लिए प्राशासन ने स्कूल संचालकों को नियमों की पालना के दिए निर्देश

 स्कूल बसों के सुरक्षित संचालन के लिए प्राशासन ने स्कूल संचालकों को नियमों की पालना के दिए निर्देश

उदयपुर 12 अप्रैल। शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं सुलभ वाहन व्यवस्था उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य में लागू बाल वाहिनी योजना में दिए निर्देशों की कड़ी अनुपालना के लिए बुधवार को एक बैठक आयोजित की गई।

यातायात पुलिस उपाधीक्षक कुशल चोरडिया एवं जिला परिवहन अधिकारी कल्पना शर्मा द्वारा ली गई इस बैठक मंे विद्यालयों के प्रतिनिधियों को सुरक्षित बाल वाहिनी संचालन हेतु निर्देश दिए गए।

 
इन निर्देशों की अनुपालना आवश्यक:

बाल वाहिनी संयोजक समिति की इस बैठक में विद्यालयों की बसों पर स्कूल बस लिखने, अनुबंधित बसों पर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखने, बसों के अंदर ड्राइवर का नाम पता, लाइसेंस, वाहन स्वामी का नाम आदि लिखने, पाँच वर्ष के अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को ही वाहन चालक के रूप में रखने, वाहनों में फर्स्ट एड किट की व्यवस्था रखने, चालकों द्वारा नियमानुसार खाकी वर्दी पहनने की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा हर वाहन में जीपीएस लगाने, वाहनों का रखरखाव समुचित ढंग से करने, वाहन चालकों की सूची परिवहन कार्यालय को भिजवाने, वाहन चालकों की आँखों की जांच करवाने, रोड सेफ़्टी क्लब गठित करने को लेकर निर्देश दिए।

बैठक के दौरान विद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया जिस पर पुलिस उपाधीक्षक एवं डीटीओ द्वारा समाधान हेतु आश्वस्त किया गया।

विद्यालयों को चेतावनी दी गई कि बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ या लापरवाही होती पाई गई तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा बसों का फिटनेस नहीं होने, चालकों द्वारा लापरवाही करने या अन्य प्रकार से नियमों की अवहेलना करने पर बसों को जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।  

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