राजनैतिक दलों के होर्डिंग स्थल की सूची जारी, कलेक्टर ने कहा नियमों की करें पालना


उदयपुर. आगामी विधानसभा चुनाव-2023 के तहत राजनैतिक दलों की ओर से प्रचार-प्रसार के लिए लगाए जाने वाले होर्डिग्स के स्थल आवंटन को लेकर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुधवार को कलक्ट्रेट मिनी सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द पोसवाल की अध्यक्षता में हुई।
जिला निर्वाचन अधिकारी पोसवाल ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेष सुराणा तथा आचार संहिता पालना प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी एवं डीआईजी स्टाम्प जितेंद्र ओझा ने जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र स्तर पर होर्डिंग्स के लिए स्थल चिन्हित कर सूची मय दरों के जारी कर दी गई है। फिलहाल 9 नवम्बर तक राजनैतिक दल स्तर पर होर्डिग्स की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए संबंधित दलों को अपने रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा।
राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों को समान संख्या में स्थल आवंटित किए जाएंगे। यदि कोई दल आवेदन नहीं करना है तो बकाया स्थलों को पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर अन्य दलों को दिए जाएंगे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के होर्डिग्स, बैनर, पैम्पप्लेट प्रकाशित कराने पर उस पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम तथा प्रकाशन संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी।
निगरानी के दौरान यदि कोई ऐसा बैनर-होर्डिंग्स पाया गया, जिस पर यह अंकन नहीं होगा तो उसे तत्काल उतरवा लिया जाएगा। किसी भी स्थिति में राजकीय भवनों पर होर्डिंग्स-बैनर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक स्थलों तथा निजी भवनों को लेकर दिशा-निर्देशों से भी अवगत कराया। नगरीय क्षेत्र में स्थानीय निकाय के कानूनों की पालना भी अपेक्षित रहेगी।
बैठक में पोसवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदान दिवस से 48 घंटे पूर्व ड्राय डे घोषित रहेगा। इस समयावधि में आबकारी विभाग एवं पुलिस की ओर से सभी शराब की दुकानें, गोदाम, बीयर-बार सील करा दी जाएंगी। शराब बेचने, खरीदने और संग्रहित करने पर पाबंदी रहेगी।