अब नहीं देना होगा अमराई घाट पर मोबाइल फ़ोन ले जाने का 200 रु
उदयपुर के पिछोला झील किनारे अमराई घाट (मांजी के घाट) पर मोबाइल फ़ोन ले जाने पर ठेकेदार द्वारा वसूला जाने वाला 200 रुपये शुल्क अब नहीं देना पड़ेगा. शहर प्रशासन एवं देवस्थान विभाग ने इसे गलत बताते हुए तुरंत रोक के आदेश जारी किये है.
अब तक यहाँ आने वाले लोगो से ठेकेदार द्वारा मनमाने तरीके से 10 रु एंट्री चार्ज के अलावा मोबाइल के 200रु वसूले जा रहे थे जिसका आमजन द्वारा विरोध भी किया गया, स्थानीय मीडिया ने भी इस मामले को उठाया था.
मंगलवार को हुई प्रशासनिक बैठक में इस मामले पर अहम फैसला लेते हुए फोटोग्राफी के नाम पर मोबाइल फ़ोन ले जाने वालो से 200 रूपये शुल्क को गलत बताते हुए तुरंत रोकने के आदेश जारी किये गए. अमराई घाट पर्यटकों एवं स्थानियों लोगो का पसंदीदा स्थल है.
बैठक में देवस्थान के अतिरिक्त आयुक्त ओ.पी जैन, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी बुनकर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रभा गौतम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारीख, देवस्थान के मुख्य लेखाधिकारी सुरेन्द्र तातेड, देवस्थान के उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त सुनील मत्त्तड, सहायक आयुक्त दीपिका मेघवाल एवं संवेदक प्रदीप जोशी मौजूद थे.