बिना लाइसेंस के संचालित नशा मुक्ति केंद्र का संचालक और सहयोगी गिरफ्तार

 बिना लाइसेंस के संचालित नशा मुक्ति केंद्र का संचालक और सहयोगी गिरफ्तार

प्रतापनगर थाना पुलिस ने बिना वैध लाईसेन्स के संचालित एक नशा मुक्ति एवं मनोरोग केन्द्र के संचालक व सहयोगी को मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया है.

एसपी भुवन भूषण यादव ने बताया कि थाना क्षेत्र में स्थित काया कल्प सेवा संस्थान के संचालक के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दीगई जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही की.

प्रार्थी खुद शराब का आदि हो काया कल्प सेवा संस्थान, नषा मुक्ति एवं मनोरोग केन्द्र में भर्ती हुआ था जिस पर केन्द्र के संचालक मनोज जोषी ने पांच हजार रूपये महीने के हिसाब से तीन माह में नषा मुक्त करने का आष्वासन देकर भर्ती किया।

प्रार्थी ने बताया कि समय-समय पर उसकी पत्नी द्वारा 14 हजार रूपये दिए। और तीन माह बाद उसे लेने आए तो बोला कि तीन माह और लगेगे। उसके बाद फिर से पेनल्टी व अन्य खर्चे जोडकर 23 हजार रूपये और मांगे। जिसे विनती करने पर 16 हजार रूपये लेने के लिए संचालक सहमत हुआ।

प्रार्थी ने आरोप लगाया कि जब उसके घर वाले लेने आये तब एक कागज पर उससे जबरन संचालक ने मारपीट कर अन्य किसी प्रकार की कोई बात मेरे साथ नही हुई ऐसा संचालक ने जबरन लिखवाकर सभी के हस्ताक्षर करवा दिए। उक्त बाते नही लिखने पर मुझ प्रार्थी को नही छोडने का दबाव बनाया।

रिपोर्ट में बताया कि नषा मुक्ति केन्द्र में संचालक और उसके सहयोगी ने उसके साथ जातिगत गाली गलौच करते हुए आए दिन डण्डो, लातो से मारपीट करते थे।

प्रकरण अनुसुचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवासरण अधिनियम से संबंधित होने से जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर भुवन भूषण यादव व लोकेन्द्र दादरवाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,शहर के निर्देशानुसार षिप्रा राजावत पुलिस उप अधीक्षक वृत नगर पूर्व मय टीम द्वारात्वरित अनुसंधान करते हुए अनुसंधान के दौरान प्रकरण की घटना से संबंधित आवष्यक साक्ष्यों का संकलन किया गया।

अनुसंधान में आरोपी मनोज जोषी निवासी मंगलवाड जिला चितौडगढ हाल विघुत नगर, पुरोहितो की मादडी, प्रतापनगर, उदयपुर व विष्णु डांगी निवासी केसरपुरा, एकलिंगपुरा, सविना जिला उदयपुर के विरूद्ध अपराध धारा 323,504 भा.द.स. व 3(1)(त)(े),3(2)(टं)एस.सी/एस.टी एक्ट का जुर्म प्रमाणित पाया जाने से विधिनुसार गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है।

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