गर्भपात के लिए क्लिनिक गोपनीयता की गारंटी सुनिश्चित हो : डॉ. बामनिया
उदयपुर. प्रदेश में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम की पालना सुनिश्चित कराने के लिए सीएमएचओ डॉ. शंकर एच बामनिया द्वारा उदयपुर जिले में एमटीपी अधिनियम के अंतर्गत संचालित एमटीपी संस्थान मेगनस हॉस्पीटल 24-रूप नगर 80 फिट रोड भुवाणा उदयपुर का मंगलवार को निरीक्षण किया गया।
निरक्षण में गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 के नियमानुसार 20 सप्ताह की गर्भ समापन की निरीक्षण में संस्थान के लेबर रूम का निरीक्षण किया गया, कक्ष ने गायनोकोलॉजिकल परीक्षण हेतु लेबर टेबल, स्टर्लिज़ेशन एक्यूमेन्ट, ईमरजेन्सी मे काम आने दवाईया ,उपकरण आदि की जाँच की गयी।
साथ ही सीएमएचओ डॉ. बामनिया द्वारा यह निर्देश प्रदान किये गये कि एमटीपी अधिनियम की पालना सख्ती से कि जावें जिसके तहत सुरक्षित, कानूनी और दर्द रहित सरल प्रक्रिया में गर्भपात और नियत समय में डिस्चार्ज,
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गर्भपात के लिए अत्याधुनिक क्लीनिक गोपनीयता की गारंटी हो सुनिश्चित हो। डॉ शिल्पा गोयल और डॉ नवीन गोयल ने पूरे संस्थान का निरीक्षण करवाया। साथ में सीएमएचओ कार्यालय से पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी मनीषा भटनागर थी।