पीडित प्रतिकर स्कीम से पीडित और आश्रितो को 9 लाख के अवार्ड किए पारित

 पीडित प्रतिकर स्कीम से पीडित और आश्रितो को 9 लाख के अवार्ड किए पारित

उदयपुर. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में जिला एवं सैशन न्यायाधीश चंचल मिश्रा की अध्यक्षता में पीडित प्रतिकर स्कीम की बैठक आयोजित की गई। बैठक में न्यायाधीश गोपाल बिजोरिवाल, मनीष अग्रवाल, श्रम न्यायालय न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक माधुरी वर्मा, लोक अभियोजक कपिल टोडावत, बार एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश मोगरा उपस्थित रहे।

बैठक में 6 प्रकरण निस्तारित करते हुए पीड़ित व उनके आश्रितों को 9 लाख के अवार्ड पारित किये गये। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि पीड़ितों के परिजनों व आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये पृथक-पृथक राशि स्वीकृत की गई, जो उनके बचत खातों में जमा कराने तथा एफडीआर करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बलात्संग, हत्या, एसिड अटैक एवं पोक्सों के प्रकरणों में पीडित प्रतिकर के तहत मुआवजा राशि पीडित एवं पीडित पक्षकार के आश्रितों को दी जाती है। 

इधर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के निर्देशों के क्रम प्राधिकरण सचिव एडीजे कुलदीप शर्मा ने केन्द्रीय कारागृह उदयपुर एवं महिला सुधारागृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विचाराधीन एवं सजायाब बंदी को मुहैया कराई जा रही चिकित्सा, भोजन, चाय एवं नाश्ते के बारे में जानकारी ली गई। बंदीजन को निःशुल्क विधिक सहायता, अपील, पैरोल इत्यादि के बारे में भी जानाकारी ली गई। बंदीगण को नशा छोडने एवं नशीली दवाओं का दुरूपयोग नहीं करने के बारे में भी जागरूक किया गया।

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