अबूझ सावों पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रशासन मुस्तैद

 अबूझ सावों पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रशासन मुस्तैद

जिले में आगामी दिनों आने वाले अबूझ सावों के दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ तैयारियां शुरू कर दी है। जिला कलक्टर ताराचंद मीणा ने जिले में कहीं भी बाल विवाह न हो, इसके लिए ग्राम व तहसीलवार कमेटियां गठित कर जिला व उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों को प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं।

इस वर्ष 22 अप्रेल को अक्षय तृतीया (आखातीज) व 5 मई को पीपल पूर्णिमा नियत हैं। इस अवसर पर अबूझ सावा होने के उपलक्ष्य में बाल विवाहों की प्रबल सम्भावनाएं रहती हैं। इस संबंध में जिला कलक्टर ने एक आदेश जारी कर बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम स्तरीय समिति, तहसील स्तरीय समिति एवं सतर्कता दल का गठन कर दायित्व सौंपे हैं

आदेशानुसार ग्राम स्तरीय समिति में ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी हल्का, बीट कॉनिस्टेबल, आशा सहयोगिनी व आंगनवाडी कार्यकर्ता शामिल है। तहसील स्तरीय समिति में तहसीलदार, संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी व थानाधिकारी को रखा गया है। वहीं सर्तकता दल में उपखण्ड अधिकारी, संबंधित वृत्ताधिकारी व सीडीपीओ प्रभावी मॉनिटरिंग के साथ आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

कलक्टर ने बताया कि समस्त समितियां बाल विवाह के प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम एवं तहसील स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के कार्मिक यथा वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी, पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव, सीडीपीओ, सुपरवाईजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, नगर परिषद् व नगर पालिका के कार्मिक, जिला परिषद् व पंचायत समिति सदस्य, सरपंच तथा वार्ड पंचों के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं आवश्यक कार्य सुनिश्चित करेंगे।

कलक्टर ने समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को बाल विवाह की रोकथाम के संबंध में समुचित कार्यवाही करने एवं सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।

ग्राम पंचायतवार लगाएं नियंत्रण अधिकारी

जिला कलक्टर ताराचंद मीणा ने जिले में ग्राम पंचायतवार समूह गठित कर नियंत्रण अधिकारी नियुक्त किये हैं। आदेशानुसार ं एसडीएम, बीडीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीडीपीओ को नियंत्रण अधिकारियों का दायित्व सौंपा गया है। वहीं समस्त उपखण्ड अधिकारियों को आवंटित ग्राम पंचायतो के अतिरिक्त अपने अधीनस्थ क्षेत्र में अधिकारियों से समन्वय रखते हुए बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम का जिम्मा सौंपा है।

यहां दर्ज कराई जा सकेगी बाल विवाह की सूचना:
बाल विवाह की सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी कलेक्ट्रेट में स्थापित नियंत्रण कक्ष में प्रतिदिन की सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,उदयपुर को 0294-2414610 व 0294-2412210 ओसीआर-0294-2415133, आईसीडीएस-0294-2425366, आईसीपीएस- 0294-2414140, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष- 7891107090, महिला अधिकारिता विभाग-0294-2425377 व जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के नियंत्रण कक्ष 0294-2414620 पर अवगत कराएंगे।

Related post