बीओसीडब्ल्यू उपकर नियमों को लेकर सख्ती – निर्माण कार्य पर देना होगा उपकर

 बीओसीडब्ल्यू उपकर नियमों को लेकर सख्ती – निर्माण कार्य पर देना होगा उपकर

सैंकडो लोगो को जारी किए नोटिस
उपकर जमा नही कराने पर हो सकती है कुर्की
भवन स्वामी जमा कराए उपकर, नही जमा कराया उपकर सैस तो लग सकती है 100 प्रतिशत पेनल्टी व 24 प्रतिशत ब्याज राशि

राज्य के सभी जिलों में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (बीओसीडब्ल्यू) अधिनियम, 1996 के तहत उपकर वसूली को लेकर श्रम विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। 27 जुलाई 2009 के बाद निर्मित सरकारी, वाणिज्यिक एवं निजी भवनों/निर्माण कार्यों की लागत पर 1 प्रतिशत उपकर देय है। केवल 10 लाख रुपये से कम लागत के आवासीय भवनों को उपकर से छूट दी गई है, जबकि इससे अधिक लागत वाले आवासीय और सभी वाणिज्यिक भवनों पर उपकर अनिवार्य है।

श्रम विभाग के अनुसार भवन मालिक/नियोजक को निर्माण प्रारंभ की सूचना 30 दिन के भीतर देना तथा निर्माण पूर्ण होने या उपकर निर्धारण के 30 दिन के भीतर उपकर राशि जमा करानी होगी। एक वर्ष से अधिक अवधि वाले प्रोजेक्ट्स में वार्षिक उपकर जमा करना भी जरूरी है। उपकर से प्राप्त राशि निर्माण श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं में खर्च की जाती है।

संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 678 मालिकों/नियोजकों को नोटिस जारी किए गए हैं, 22 प्रकरण विचाराधीन हैं और 10 मामलों में एकतरफा उपकर निर्धारण आदेश जारी हो चुके हैं। निर्धारित समय में भुगतान नहीं करने पर 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज तथा आदेश के बाद भुगतान न होने की स्थिति में 100 प्रतिशत पेनल्टी के साथ वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

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