अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने ली समीक्षा बैठक

 अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने ली समीक्षा बैठक

अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने मंगलवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर कहा कि सभी अधिकारी अपने विभागों की समस्त योजनाओं में अनुसूचित जाति के लोगों को भी अधिकाधिक लाभान्वित करें। बैठक में जिला कलक्टर ताराचंद मीणा, एसपी मनोज कुमार, एडीएम ओ.पी.बुनकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ अत्याचार के प्रकरणों में निष्पक्ष जांच एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कई स्थानों से गवाहों को प्रभावित करने जैसी सूचनाएं मिलती है, ऐसी प्रवृति पर लगाम लगे। उन्होंने कहा कि पुलिस-प्रशासन के अधिकारी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ प्रताड़ना में मामले में पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाएं, क्योंकि आज भी ऐसे मामलों में सजा का आंकड़ा संतोषप्रद नहीं है।

बैठक में एससी आयोग अध्यक्ष बैरवा ने ज्ञापनों के माध्यम से आए प्रकरणों की विभागवार समीक्षा कर अधिकारियों को निस्तारण हेतु निर्देशित किया एवं अधिकारियों को नियमित तौर पर अपने कार्यालयों में जनसुनवाई करने हेतु कहा जिससे अधिकाधिक लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने एलडीएम को अनुसूचित जाति के प्रार्थियों को उद्योगों की स्थापना हेतु लोन समय पर देने एवं अड़चनों को दूर करने हेतु भी कहा। बैठक में उन्होंने पुलिस, ग्रामीण विकास, नगर निकाय, उद्योग, श्रम विभाग, शिक्षा, राजिविका आदि सम्बन्धी कार्यों की समीक्षा की।

बैठक में एससी आयोग अध्यक्ष ने अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 संशोधित 2015 व 2018 के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमों एवं उनमें की गई कार्यवाही की रिपोर्ट की समीक्षा की। इसके साथ ही अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की खातेदारी भूमि पर अन्य जातियों के व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण के संबंध में समीक्षा की। बैठक में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी सी में दर्ज प्रकरणों की भी समीक्षा कर एससी आयोग के अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देशित किया।

प्रारंभ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक  मान्धाता सिंह राणावत   ने अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष एवं अन्य अतिथियों का स्वागत कर विभागीय उपल्िरब्धयों एवं योजनाओं की प्रगति के बारे में बताया।

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