विधानसभा चुनाव 2023: जब्त नकदी वापसी के लिए 7 दिन में करें कमेटी से संपर्क
निर्वाचन विभाग के दिशा-निर्देशानुसार विधानसभा आमचुनाव 2023 के तहत आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात जब्त की गई नकदी की वापसी के लिए कार्यवाही तिथि से 7 दिन के भीतर कमेटी को आवेदन किया जा सकता है। वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर कमेटी नकदी वापसी का निर्णय ले सकती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अरविंद कुमार पोसवाल ने नकदी रिलीज समिति गठित की है जिसमें जिला परिषद सीईओ श्रीमती कीर्ति राठौड़, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेश सुराणा व जिला कोषाधिकारी श्रीमती सीमा गीतेश श्री शामिल है।
जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार यह समिति पुलिस, स्थैतिक निगरानी दल या उडन दस्तों द्वारा की गई जब्ती के मामले में अपनी ओर से जांच करेगी। यह राशि किसी किसी अभ्यर्थी, राजनैतिक दल या निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी नहीं होने की संतुष्टि होने पर वैध दस्तावेजों के आधार पर 50 हजार से अधिक एवं 10 लाख से कम की नकदी लौटाने का निर्णय करेगी। यह राशि इसी शर्त पर लौटाई जाएगी कि संबंधित व्यक्ति इसे तुरंत बैंक में जमा करवाकर इसकी सूचना कमेटी को देगा