नववर्ष–2026 : कानून-व्यवस्था बनाए रखने उदयपुर पुलिस की विस्तृत तैयारी, एडवाइजरी जारी

 नववर्ष–2026 : कानून-व्यवस्था बनाए रखने उदयपुर पुलिस की विस्तृत तैयारी, एडवाइजरी जारी

नववर्ष की पूर्व संध्या पर शहर की रौनक और भीड़ के बीच शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। 31 दिसंबर को संभावित भीड़, आयोजनों और यातायात दबाव को ध्यान में रखते हुए उदयपुर पुलिस ने कानून-व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के उद्देश्य से एक स्पष्ट और सख्त एडवाइजरी जारी की है।

  1. होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं फार्म हाउस पर नववर्ष के आयोजन स्थल पर कितने व्यक्तियों की बैठने की क्षमता है एवं कार्यक्रम में आमन्त्रित व्यक्तियों की संख्या बैठने की क्षमता से अधिक नहीं हो इस हेतु आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे की होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं फार्म हाउस में केवल बैठने की क्षमता तक ही व्यक्तियों को प्रवेश देवें। क्षमता से अधिक व्यक्तियों को आमन्त्रित करने पर सम्बन्धित आयोजक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आयोजन स्थल पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आईडी देखकर प्रवेश देना सुनिश्चित करें और आईडी की छाया प्रति अनिवार्य रूप से आयोजक द्वारा लिया जावे।
  2. कार्यक्रम में आयोजन स्थल पर आने वाले व्यक्तियों के वाहनों हेतु पार्किंग स्थल की अलग से व्यवस्था आयोजक द्वारा की जायेगी ताकि सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। उक्त पार्किंग स्थल पर आयोजको द्वारा ही वाहनो की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड नियोजित किये जाएंगे।
  3. होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं फार्म हाउस पर नववर्ष के आयोजन के दौरान शराब इत्यादि की बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग की अनुज्ञा पत्र के बिना शराब इत्यादि की बिक्री करने पर संबंधित आयोजक के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
  4. आयोजन स्थल पर हुक्का, अवैध मादक पदार्थों के उपयोग एवं परिवहन पर संबंधित अनियमितताओं के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
  5. आयोजन स्थलों पर आयोजकों द्वारा अग्नि सुरक्षा हेतु अग्निशमन यन्त्र (क्लास ए. बी. सी), स्पष्ट निकास संकेत, आपातकालीन रोशनी, और बैंक इन के समय मेहमानो की निकासी मार्ग आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। आयोजक आपातकालीन अग्नि सुरक्षा सम्बन्धित समस्त व्यवस्था सुचारू है यह भी सुनिश्चित करेंगे।
  6. आयोजक कार्यक्रम स्थल पर बिजली एवं बिजली के उपकरणों की स्थिति तथा शॉर्ट सर्किट इत्यादि की संभावना के दृष्टिगत बिजली उपकरणों की जाँच कर आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। किसी भी प्रकार की आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए सक्षम वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध रखेगे।
  7. आयोजन स्थलों पर आयोजक वॉलियन्टर मनोनीत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
  8. इस अवसर में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति किसी भी प्रकार के निषेध हथियार साथ नहीं रखेंगे, निषेध हथियार पाये जाने पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

अतः होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं फार्म हाउस पर नववर्ष के दौरान आयोजित कार्यक्रम के आयोजकों को निर्देशित किया जाता है की उक्त एइवाइजरी को मद्देनजर रखते हुए आप अपने आयोजन स्थल पर पुख्ता इंतेज़ाम करेंऔर ज़िले में शांति व कानून व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस का सहयोग करें।

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