पीड़ित प्रतिकर स्कीम में 5 प्रकरण निस्तारित, 10 लाख रुपये का पुरस्कार पारित

 पीड़ित प्रतिकर स्कीम में 5 प्रकरण निस्तारित, 10 लाख रुपये का पुरस्कार पारित

पीड़ित प्रतिकर स्कीम की बैठक में 5 प्रकरण निस्तारित, पीड़ितों को 10 लाख रुपये के पुरस्कार पारित; बंदी समीक्षा समिति की बैठक आयोजित

उदयपुर, 16 अक्टूबर। सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वाधान में ज्ञान प्रकाश गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) उदयपुर की अध्यक्षता में पीड़ित प्रतिकर स्कीम की बैठक आयोजित की गई।

उक्त बैठक में न्यायालय कम संख्या 1 के पलविंदर सिंह पारिवारिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उदयपुर अंबिका सोलंकी, ए.डी.एम. सिटी उदयपुर जितेन्द्र ओझा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिनिधि जिला पुलिस अधीक्षक लखमाराम, अध्यक्ष बार एसोसिएशन उदयपुर चन्द्रभान सिंह शक्तावत और लोक अभियोजक रामकृपा शर्मा उपस्थित रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि बैठक में 5 प्रकरण निस्तारित किए गए, जिनमें पीड़ित एवं उनके आश्रितों को कुल 10 लाख रुपये के पीड़ित प्रतिकर के अवार्ड पारित किए गए। पीड़ितों के परिजनों एवं आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अलग-अलग राशि स्वीकृत की गई, जिन्हें उनके बचत खातों में जमा कराने और एफ.डी.आर. करवाने हेतु निर्देशित किया गया। बलात्कार, हत्या एवं पोक्सो (POCSO) के प्रकरणों में पीड़ित प्रतिकर के तहत मुआवजा राशि सीधे पीड़ित और उनके आश्रितों को प्रदान की जाती है।

सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के नेतृत्व में ज्ञान प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में बंदी समीक्षा समिति की बैठक भी आयोजित की गई। कुलदीप शर्मा ने बताया कि इस बैठक में न्यायालय में लंबित उन प्रकरणों की समीक्षा की गई जिन्होंने अपनी अधिकतम सजा अवधि का आधा हिस्सा भुगत लिया है और जिन पर अभी भी विचाराधीन स्थिति है।


Related post